जबलपुर जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं, चना और मूंग के भंडारण में अनियमितता और अमानक पाए जाने पर दो वेयर हाउस संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कराई गई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार वेयर हाउस संचालक दंपति ने सरकार को 538 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचाई है।गौरतलब है कि चरगवां थाना क्षेत्र दुल्हन टोला स्थित गणेश वेयर हाउस और दीक्षित वेयर हाउस का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दोनों वेयर हाउस में भंडारित गेहूं में 1851 क्विंटल की कमी पाई गई, जिसका मूल्य 44.42 लाख रुपये है।
इसी प्रकार भंडारित मूंग, चना मिट्टी और पत्थर पाए गए थे। अमानक स्तर की 3340 क्विंटल मूंग पाई गई थी, जिसका मूल्य 285.83 लाख रुपये है। अमानक स्तर का 3800 चना भंडारित पाया गया था, जिसका मूल्य 202.73 लाख रुपये है। इसके अलावा जांच में 95 क्विंटल चना कम पाया गया, जिसका मूल्य 5.06 क्विंटल है।जिसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी गई थी। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दोनों वेयर हाडस संचालकों के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए थे। चरगवां पुलिस ने गणेश वेयर हाउस के संचालक राम किशोर दीक्षित और दीक्षित वेयर हाउस की संचालक उसकी पत्नी भावना दीक्षित के खिलाफ धारा 420 व 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि, पुलिस अभी तक आरोपी दंपति को गिरफ्तारी नहीं कर पाई है।