मुंबई । बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुणे स्थित एक रेस्तरां के बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल करने पर स्थगित आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश उस दिन तक लागू रहेगा जब तक अमेरिकी लोकप्रिय बर्गर चेन कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन द्वारा दायर इस मामले में निर्धारित निपटारे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। यह निर्धारित रोक इस आदान-प्रदान को संकट में डाल देगा, क्योंकि रेस्तरां मालिकों ने इस इस्तेमाल के लिए आमने-सामने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया था। बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसके मुताबिक बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगने का निष्पादन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई की जानी चाहिए और समस्त साक्ष्यों का गौर किया जाना चाहिए। तब तक बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल बंद रखने के लिए यह अंतरिम आदेश जारी रखा जा रहा है। यह मामला आम लोगों के ध्यान में है, क्योंकि यह एक व्यापक ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला है और इसका निपटारा न्यायिक मार्गदर्शन के अनुसार किया जाना चाहिए। आम नागरिकों को इस मुद्दे पर नजर रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए।