सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रद्द नहीं होगी नीट परीक्षा, ग्रेस मार्क्स से पास छात्रों को फिर देना होगी एग्जाम

नीट मामले में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब ग्रेस मार्क्स से पास 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। इन बच्चों की परीक्षा 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी रोक लगाने और परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मामले में नीट को भी नोटिस जारी किया है, अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिन्हें नीट यूजी के लिए उपस्थित होने के दौरान हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए 'ग्रेस मार्क्‍स' दिए गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद अब नीट परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले में याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने कहा कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे और वे इस बात से सहमत हैं छात्रों में असंतोष पैदा हुआ और वे इस बात पर सहमत हुए कि वे ग्रेस मार्क्स हटा देंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *