तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि यहां स्थित श्रीलंकाई उच्चायोग ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी करार दिये गए श्रीहरन उर्फ मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को यात्रा दस्तावेज प्रदान कर दिया है।
स्वदेश वापस भेजने का आदेश जारी होने पर वह घर लौट सकते हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक आर मुनियप्पाराज ने न्यायमूर्ति आर सुरेशकुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा निर्वासन आदेश जारी होने के बाद श्रीलंका भेज दिया जाएगा।
मुरुगन ने याचिका दायर कर त्रिची में अधिकारियों को फोटो पहचान प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी।
आपको बता दें कि मुरुगन उर्फ श्रीहरन श्रीलंकाई नागरिक हैं। वह इस हत्याकांड के उन सात दोषियों में से एक हैं जिन्हें 30 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में रिहा कर दिया था।
राज्य सरकार द्वारा एफआरआरओ को लिखे पत्र पर जवाब देते हुए मुनियप्पाराज ने दलील दी कि अस्थायी यात्रा दस्तावेज मूल रूप से श्रीलंकाई उच्चायोग ने याचिकाकर्ता को जारी किया था, जिसके आधार पर एफआरआरओ द्वारा आवश्यक स्वदेश वापसी आदेश जारी किया जाना है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 25 मार्च 2024 को एक पत्र के जरिये यह विषय एफआरआरओ के पास भेज दिया है।
उन्होंने कहा कि स्वदेश वापस भेजने का आदेश एफआरआरओ द्वारा जारी किये जाने के बाद याचिकाकर्ता श्रीलंका लौट सकते हैं।