भोपाल । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने के बाद सारे देश में विटनेस प्रोटक्शन योजना लागू की जा रही है।
दुष्कर्म पीड़ताओं,महिलाओं, और जघन्य अपराध के गवाहों को सुरक्षा देने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार विटनेस प्रोटक्शन स्कीम 2024 तैयार कर रही है। प्रमुख गृह सचिव संजय दुबे के अनुसार दुष्कर्म पीड़िताओं और गवाहों की सुरक्षा के लिए नया बिल लाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी बनेगी। जो प्रोटक्शन बिल का प्रस्ताव तैयार करेगी। इसे जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, जीवन यापन और गवाहों की सुरक्षा के विशेष प्रावधान होंगे। इस कानून में पीड़ित महिला का नाम, पता बदलने का प्रावधान होगा। उनका पुनर्वास भी कराया जाएगा। अपराधी उनका पता ना लगा पायें,इसका भी प्रावधान किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार फीस इत्यादि की व्यवस्था करेगी। प्रतिमाह मुआवजा देने की योजना भी इस प्रस्ताव में शामिल होगी।
प्रलोभन और बयान बदलने पर लगेगी रोक
इस नए प्रावधान से अदालत में गवाहों या पीड़िता के जो बयान दबाव से बदलवाये जाते हैं, उसमें रोक लगेगी। पीड़ताओं को सुरक्षा मिलेगी। उन्हें प्रलोभन नहीं दिया जा सकेगा। गवाह और पीड़िता के आवेदन पर उसके घर की सुरक्षा की जाएगी। सीसीटीवी,पुलिस सुरक्षा तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति में सहायता दिए जाने का प्रावधान होगा।
हर साल 4000 से ज्यादा दुष्कर्म
कड़े कानून होने के बाद भी हर साल मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ओसतन 4000 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं प्रतिवर्ष हो रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए तथा नई भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता लागू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं। उसके अनुसार नई पॉलिसी तैयार की जा रही है।