भोपाल: स्पा सेंटर पर छापेमारी के बाद अब अन्य स्पा सेंटरों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने सत्यापन को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों की जानकारी थाने को देनी होगी। ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई होगी। इससे पहले सत्यापन के आदेश आए थे। इनमें किराएदारों और व्यावसायिक जगहों पर काम करने वालों का सत्यापन कराने का आदेश था। यह पहली बार है जब स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर को अलग से शामिल किया गया है।
जारी हुए ये आदेश
किराएदारों और घर में काम करने वाले नौकरों का सत्यापन कराना होगा। होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरने वालों की जानकारी थाने को देनी होगी। संचालक को हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की जानकारी थाने को देनी होगी। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का सत्यापन ठेकेदार को कराना अनिवार्य हो गया है। संचालक को ट्रैवल वाहन किराए पर देने वाले व्यक्ति की जानकारी थाने को देनी होगी। निजी गार्ड एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को वेरिफिकेशन करवाना होगा। कोरियर सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना की गई छापेमारी
बता दें कि 4 जनवरी की रात पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने बागसेवनिया, एमपी नगर और कमला नगर थाना क्षेत्रों में 15 स्पा सेंटरों की जांच की थी। इस दौरान चार स्पा सेंटरों पर 68 युवक-युवतियां पकड़े गए। इनमें विदेशी युवतियां भी शामिल थीं। कार्रवाई के दौरान पता चला कि कुछ पुलिसकर्मी स्पा संचालकों के संपर्क में थे।
स्पा सेंटर संचालकों के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस ने आशिमा मॉल में चल रहे चार स्पा सेंटरों के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया। उन्होंने थाने में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी नहीं दी। स्पा सेंटरों में मिलीभगत और सहभागिता के आरोपी पुलिसकर्मियों के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल की जांच की जा रही है।
महिला कांस्टेबल समेत दो पुलिसकर्मी निलंबित
स्पा सेंटर संचालकों से मिलीभगत के मामले में दो पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें एक क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल और दूसरी महिला कांस्टेबल है। जांच के दायरे में अन्य पुलिसकर्मी भी हैं, जिनकी जांच एक महिला अधिकारी को सौंपी गई है।