मध्यप्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के सभी विभागों को राज्य प्रायोजित डीबीटी योजनाओं में हितग्राहियों की पहचान के लिए मुख्य रूप से आधार नंबर का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसको लेकर मप्र भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित सभी योजनाओं में पारदर्शिता के लिए निर्माण श्रमिक के पंजीयन के साथ ही किसी भी योजना का आवेदन करते समय ई केवायसी करवाना जरूरी किया गया है। साथ ही इन योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ का वितरण अब आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से ही किए जाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि अब से राज्य सहित जिले भर में भविष्य में सारी योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा। जिसको लेकर सभी संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हितग्राहीयों को भी तत्काल ही अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना सुनिश्चित करना चाहिए।बता दें कि ई केवाईसी करवाने के लिए आपको मध्य प्रदेश शासन के समग्र पोर्टल पर जाना होगा, जहां से आप सिटिजन लॉगिन के रूप में अपना और परिवार का ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए एमपी ऑनलाइन और सीएससी सेंटर जैसे किओस्क की भी सहायता ली जा सकती है।