पटना । बिहार में बीपीएससी के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया था। इसमें कुल 2773 उम्मीदवार पास थे। हालांकि 2024 सीट खाली रह गई थीं।
इसके बाद आयोग की ओर से कहा गया था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाएगा। इन तमाम सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के इस फैसले का विरोध किया था और हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके बाद कोर्ट का फैसला आया है। याचिकाकर्ता धीरेन्द्र कुमार की अर्जी पर पटना उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने इस केस की पैरवी की है।