नई दिल्ली,। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को केजरीवाल की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसमें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने सोमवार के आदेश में कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई थी। जहां तक जमानत का सवाल है तो इसे ट्रायल कोर्ट में जाने की आजादी के साथ इस याचिका खारिज किया जाता है। कोर्ट ने केजरीवाल और सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
उनकी गिरफ्तारी को दिखावा बताते हुए केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया था कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री भी नहीं थी और घटनाओं के अनुक्रम से यह साफ हो गया कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि वह जेल में रहें। सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया था और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी को बीमा गिरफ्तारी कहना अनुचित था और कहा कि वह उत्पाद शुल्क घोटाले के सूत्रधार थे और अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए सबूत थे।
बता दें केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह अभी भी ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद हैं। सीएम केजरीवाल जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनको 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी।