छत्तीसगढ़-जगदलपुर जिले के थोक विक्रेताओं की ली बैठक, उर्वरक अधिक कीमत पर नहीं बेचने के निर्देश

जगदलपुर.

जिले में निजी उर्वरक दुकानों द्वारा उर्वरक के साथ कृषकों के मांग के विरूद्ध अनावश्यक रूप से अन्य सामग्री लदान के रूप में प्रदान किए जाने की सूचना प्राप्त होने के संदर्भ में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार उप संचालक कृषि जगदलपुर द्वारा जिले के थोक उर्वरक विक्रेताओं की विगत दिवस बैठक ली गई। जिसमें विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि उर्वरकों का विक्रय उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियम प्रावधान अनुसार ही किया जाए। कृषकों को उर्वरक विक्रय निर्धारित दर से अधिक कीमत पर नहीं किया जाए।

साथ ही कृषकों की मांग अनुसार ही कृषि आदान सामग्री प्रदाय किया जाए अन्यथा शिकायतें प्राप्त होनें पर नियमानुशार कड़ी कार्यवाही की जाएगी, साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक प्राप्त हो सके। किसी भी प्रकार के नकली एवं कालातीत (एक्सपाईरी डेट के) उर्वरक का विक्रय न करें। थोक विक्रेता द्वारा स्त्रोत प्रमाण पत्र फार्म-ओ में नवीन प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक सुधार कर खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को अपने उर्वरक लाईसेंस में स्त्रोत जुड़वाने हेतु उपलब्ध करावें एवं थोक विक्रेता द्वारा खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को विक्रय किए गए उर्वरक का तत्परता से डिस्पेच आईडी प्रदाय कर नियमित रूप से समीक्षा करें। खुदरा विक्रेता द्वारा प्राप्त उर्वरक का पॉस मशीन में इंद्राज करने के पश्चात ही पॉस मशीन के माध्यम से कृषकों को विक्रेय करें। साथ ही रेक पाईट विक्रय स्थल से परिवहन व्यवस्था की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक का विक्रय न होने पाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *