कतर की एक अदालत द्वारा आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को कम करने के एक दिन बाद, भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह विस्तृत फैसले का अध्ययन करने और कानूनी टीम और पुरुषों के परिवारों के साथ मामले पर चर्चा करने के बाद संभावित अगले कदम पर फैसला करेगा।
आठ लोगों – कैप्टन नवतेज गिल और सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एसके गुप्ता, बीके वर्मा और सुगुनाकर पकाला और नाविक रागेश – को कतर की प्रथम दृष्टया अदालत ने 26 अक्टूबर को एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद अघोषित आरोपों पर मौत की सजा सुना दी थी।
इसके बाद कतर की अपील अदालत ने 28 दिसंबर (गुरुवार) को उन सभी की मौत की सजा को कम कर दिया और उन्हें तीन साल से लेकर 25 साल तक जेल की सजा सुनाई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कानूनी टीम द्वारा विस्तृत निर्णय देखने के बाद ही संभावित विकल्पों और अगले कदम पर फैसला किया जा सकता है।
बता दें कि कतर की अपील अदालत ने गुरुवार को केवल मौखिक आदेश दिया था। उसके विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।
इस मामले को ध्यान में रखते हुए बागची ने कहा: “जब तक हमारे पास फैसले का विस्तृत विवरण नहीं आ जाता है, तब तक मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बेशक, हम कानूनी टीम और परिवार के सदस्यों के साथ अगले संभावित कदमों पर चर्चा कर रहे हैं।”
इधर, मामले से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कमांडर पूर्णेंन्दु तिवारी को 25 साल की जेल की सजा दी गई है, जबकि नाविक रागेश को तीन साल की सजा दी गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के चार पूर्व अधिकारियों को 15 साल की जेल और दो अन्य को 10-10 साल की जेल की सजा दी गई है।
बागची ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान को दोहराया, जिसमें कहा गया था कि आठ लोगों की सजा कम कर दी गई है।
उन्होंने फिर से मामले की “गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति” पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा: “हम फिर से आग्रह करेंगे कि अटकलों में शामिल न हों। भारतीयों और उनके परिवार के सदस्यों के हित हमारी सबसे बड़ी चिंता हैं।”
इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या भारत सजायाफ्ता कैदियों के हस्तांतरण पर कतर के साथ 2015 के समझौते को लागू करेगा, बागची ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि समझौते को कतर पक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है या नहीं।
हालांकि, उन्होंने कहा, “हां, ऐसा कोई समझौता है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह प्रभावी है या नहीं क्योंकि इसके लिए दोनों पक्षों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है। मुझे यह जांचना होगा कि कतरी पक्ष ने उस समझौते की पुष्टि की है या नहीं।”
यह समझौता भारत और कतर के नागरिकों को, जिन्हें आपराधिक कृत्यों के लिए दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, अपने गृह देशों में जेल की सजा काटने की अनुमति देता है।
हालांकि, मार्च 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित यह समझौता मृत्युदंड का सामना करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।
मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि हालांकि भारतीय पक्ष ने समझौते की पुष्टि कर दी है, लेकिन इस बात पर स्पष्टता की कमी है कि कतरी पक्ष ने उसके अनुसमर्थन के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं या नहीं। हालाँकि, कतर की कैबिनेट ने अक्टूबर 2015 में समझौते का समर्थन किया था।
भारतीय नौसेना में अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों की कमान संभालने वाले सम्मानित अधिकारियों सहित आठ लोग, ओमान स्थित दहरा इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज की एक सहायक कंपनी के कर्मचारी थे, जो कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी।
सहायक कंपनी इस साल मई में बंद हो गई थी। अल दहरा के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाले तिवारी ने नौसेना में सेवा करते हुए कई युद्धपोतों की कमान संभाली है।
रिपोर्टों से पता चला है कि इन लोगों पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। हालाँकि, न तो भारतीय पक्ष और न ही कतरी अधिकारियों ने आरोपों को सार्वजनिक किया है।
इसी साल 25 मार्च को इन लोगों के खिलाफ औपचारिक आरोप दायर किए गए थे और उन पर कतरी कानून के तहत मुकदमा चलाया गया था।