पालतू श्वानों व बिल्लियों का पंजीयन अनिवार्य रूप से सुनिचित कराएं

भोपाल। नगर निगम ने शहर के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में पालतू श्वानों व बिल्लियों के पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए पशु पालकों से अपील की है कि वह अपने पालतू श्वानों, बिल्लियों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराए और लायसेंस बनवाए अन्यथा 500 रुपये की राशि अधिरोपित कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 
निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन के निर्देश पर नगर निगम की पशु चिकित्सा शाखा ने हर्षवर्धन काम्प्लेक्स माता मंदिर स्थित पशु चिकित्सा शाखा के अतिरिक्त राज्य पशु चिकित्सालय जेल पहाड़ी जहांगीराबाद, पशु चिकित्सालय सदर मंजिल के पास फतेहगढ़, बैरागढ़ पशु चिकित्सालय, मिसरोद पशु चिकित्सालय तथा पशु औषधालय बैरागढ़ चीचली आदि पर पालतू श्वानों एवं बिल्लियों की पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई है। 
मध्यप्रदेश नगर पालिक (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम 2023 के अनुसार नगर पालिक निगम भोपाल की सीमा में सभी पालतू श्वानों एवं बिल्लियों का पंजीयन अनिवार्य किया गया है एवं इस नियम के तहत पंजीयन शुल्क भी निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार प्रति पालतू श्वान रजिस्टेशन शुल्क 150 रुपये, प्रति पालतू बिल्ली शुल्क 50 रुपये निर्धारित है। पालतू श्वानों एवं बिल्ली के लायसेंस की अवधि 01 वर्ष है। पालतू पशुओं का पंजीयन न होने की दशा में पशु मालिक पर लायसेंस शुल्क के अतिरिक्त 500 रुपये की राशि अधिरोपित कर वैधानिक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। 
निगम प्रशासन ने अपील की है कि निगम द्वारा पशु पालकों की सुविधा के दृष्टिगत निर्धारित किए गए स्थानों पर अपने पालतू श्वानों व बिल्लियों का पंजीयन कराए तथा अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7000606599 अथवा नगर निगम कॉल सेंटर नंबर 155304 पर सम्पर्क कर सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *