अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
एक महीने के अंदर उन्हें दूसरा झटका लगा है। अमेरिकी राज्य कोलोराडो के बाद अब मेन (Maine) राज्य ने भी 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए उन्हें अयोग्य करार दिया है।
मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रम्प को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य के प्राइमरी बैलेट से अयोग्य घोषित कर दिया।
6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर हुए हमले के मामले में डोनाल्ड ट्रम्प की कथित संलिप्तता के कारण ही उन्हें दूसरे राज्य में भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है।
इससे पहले इसी महीने की 19 तारीख को कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को अयोग्य करार दिया था।
मेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना बेलोज़, जो एक डेमोक्रेट हैं, ने निष्कर्ष निकाला कि रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 के राष्ट्रपति पद के चुनावों में धोखाधड़ी के बारे में झूठे दावे कर 6 जनवरी, 2021 के विद्रोह को उकसाया था और अपने समर्थकों से कैपिटल हिल मार्च करने का अनुरोध किया था, ताकि नवनिर्वाचित सांसदों को वोट प्रमाणित करने से रोका जा सके।
ट्रम्प पर ये कार्रवाई अमेरिकी संविधान के विद्रोह खंड के तहत की गई है। बेलोज़ ने 34 पेज के अपने फैसले में लिखा, “अमेरिकी संविधान हमारी सरकार की नींव पर हमले को बर्दाश्त नहीं करता है।”
यह फैसला तब आया है जब मेन के पूर्व सांसदों के एक समूह ने यह मांग की थी कि ट्रम्प को अमेरिकी संविधान के विद्रोह खेंड के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
अमेरिकी संविधान का यह खंड ऐसे किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक पद की शपथ लेने से रोकता है, जो किसी भी तरह के विद्रोह में शामिल रहा है।
माना जा रहा है कि ट्रम्प अब इस फैसले के खिलाफ राज्य की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं।