झारखंड में जातीय गणना का रास्ता साफ हो गया। इसका दायित्व कार्मिक विभाग के पास होगा। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। कार्मिक विभाग इसके लिए आवश्यक तैयारियों को अंजाम देगा और इस आलोक में गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा।
ज्ञात हो कि झारखंड में जातीय जनगणना कराने को लेकर सैद्धांतिक निर्णय पहले ही हो चुका था लेकिन इसके लिए एजेंसी का निर्धारण नहीं किया जा सका था। अब कैबिनेट के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार का कार्मिक विभाग इस काम को देखेगा।
इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने इसे चुनावी एजेंडा बनाया था। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर भी अपने एजेंडे में इसे शामिल किया था।
विधायकों-मंत्रियों की वेतन-भत्तों में डेढ़ गुना बढ़ोतरी
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार ने विधायकों से लेकर मंत्रियों और विस अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ-साथ विभिन्न दलों के सचेतकों को मिलनेवाले वेतन और भत्तों में कम से कम डेढ़ गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। इनके साथ जुड़े सहायकों और अनुसेवकों के वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है।
कैबिनेट ने निर्णय किया है कि सरना धर्मावलंबियों के पवित्र स्थान लुगुबुरू पहाड़ पर केंद्रीय उपक्रम का काम रुकेगा। दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिह्न अवार्ड करने पर कैबिनेट की स्वीकृति। ऐसे अधिकारियों को अलग बैच लगाने का मिलेगा अधिकार।
- झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति।
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोर्टल की देखरेख के लिए वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के अधीन मेसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं इसके कार्यान्वयन के लिए 20.95 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
- राज्य कर्मियों को प्रोन्नति में रोक हटने के बाद अधिकारियों के साथ-साथ कर्मियों को भी समान तरीके से लाभ मिलेगा।
- झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति।
- झारखंड में मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 के तहत टैक्स डिफाल्टर को अर्थदंड माफी की स्वीकृति।
- सुशील कुमार को प्रभारी कार्यपालक अभियंता बनाये जाने की तिथि से कार्यपालक अभियंता के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति।
- झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 की स्वीकृति।
- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखा परीक्षा (राजस्व) प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति।
- वित्त विभाग अन्तर्गत नवगठित तीन (03) निदेशालयों पेंशन एवं लेखा निदेशालय, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय तथा अंकेक्षण निदेशालय के निदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित करने की स्वीकृति।
- स्वर्गीय जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड सरकार के लंग ट्रांसप्लांट के एवज में खर्च राशि 45.29 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।
- झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के अंतर्गत पद सृजन की स्वीकृति।
- लंबी अवधि तक बिना कारण बताए अनुपस्थित डॉ. बेला कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रामपुर, लोहरदगा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति। इसी प्रकार डा. बाबू लाल मुर्मू, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुबिद, अड़की, खूंटी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
- लोकसभा चुनाव, 2024 के सुचारू रूप से संचालन एवं इस दौरान विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु वित्तीय झारखंड आकस्मिकता निधि से 125.76 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति।