बिलासपुर- वाह रे ठग…हिम्मत तो देखिए…! हाईकोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर की ठगी…!

बिलासपुर- हाईकोर्ट में डाटा एण्ट्री आपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपियों ने पैसे लेकर  पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र थमाया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 420 467 468 471 34 भादवि के तहत अपराध क़ायम।
सिविल थाना से मिली जानकारी के अनुसार मामला इस प्रकार है कि कैलाश बहादूर एवं उसके भाई को शासकीय सेवा में नौकरी लगाने के लिये आरोपी आनंद गौतम, चंद्रकांत पाण्डेय एवम खेलन साहू से चार लाख पचास हजार रूपये में सौदा तय हुआ। सौदा के अनुसार तीस हजार के दो किस्त नगद एवं फोन पे के माध्यम से, एक लाख चार हजार रूपये नगद कुल एक लाख चौसठ हजार रूपये प्राप्त किया। इसके बाद फर्जी नियुक्ति पत्र 03 मई 2024 को दिया। नियुक्ति पत्र को लेकर जब हाईकोर्ट बिलासपुर में जाकर जानकारी ली तो फर्जी नियुक्ति पत्र होने की जानकारी मिली। इसके बाद सिविल लाईन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट के संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवगत कराया गया। त्वरित कार्यवाही करने के कडे निर्देश मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम बनाकर आरोपी की पतासाजी की गई। पुलिस ने तीनों आरोपीयों को अलग अलग स्थानों से पकडकर पुछताछ की गई तो तीनो ने घटना कारित करना स्वीकार कर लिया। तीनो आरोपीयों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जहां से तीनो को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कार्यवाही से थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य के साथ सिविल लाईन स्टाॅफ की प्रशंसा की है।
ग्रिफ्तार आरोपी –
01. आनंद गौतम पिता जशवंत सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी रतनपुर थाना शिवराजपुर जिला कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) वर्तमान अरविंद नगर बजरंग चौक बंधवापारा थाना सरकंडा जिला बिलासपुर
02. चंद्रकांत पाण्डेय पिता मोतीलाल पाण्डेय 36 वर्ष निवासी मोहतरा कुर्मी थाना लालपुर मुंगेली वर्तमान पता अमेरी थाना सकरी बिलासपुर।
03. खेलन प्रसाद साहू पिता यादोराम साहू उम्र 43 वर्ष निवासी जोरापारा थाना सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *