नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का मामले में उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और आम आदमी पार्टी सरकरा को झटका लगा है। जस्टिस पामिदीघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार ने अपने निर्णय में कहा कि उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। फैसले में कहा गया है कि एलजी दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं।
इस फैसले का मतलब है कि एलजी अब एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को इस बाबत निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार काम करने की आवश्यकता नहीं है। यानी दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिली। एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ा झटका बताया है। उन्होंने फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि कोर्ट का फैसला मामले की सुनवाई से एक दम उलट है। सांसद ने कहा कि दिल्ली को अन्य राज्यों की तरह ये अधिकार मिलना चाहिए।